
*जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों के लिए चक्कर काटने की मीडिया में चली खबरों का लिया कडा संज्ञान
*वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी और वरिष्ठ सहायक कार्यालय से मिले नदारत, जताई नाराजगी
*निरीक्षण के दौरान रिकार्ड कीपर द्वारा रिकार्ड का उचित रख-रखाव भी ठीक से नहीं मिला
*वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी और वरिष्ठ सहायक से मांगा स्पष्टीकरण, एक दिवस का सेवा विराम
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। मीडिया में प्रकाशित खबरों का कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर निगम हरिद्वार के नगर आयुक्त ने आज जन्म-मृत्यु पटल एवं अनुभाग का औचक निरीक्षण किया। जिससे कार्यालय में मौजूद कर्मियों में हड़कम्प मच गया। निरीक्षण के दौरान पटल प्रभारी एवं वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वरिष्ठ सहायक बिना बताये कार्यालय में अनुपस्थित पाये गये। जबकि रिकार्ड कीपर द्वारा रिकार्ड का उचित रख-रखाव नहीं पाया गया। इस दौरान जन्म-मृत्यु के जो पुराने समय अवधि के प्रमाण पत्र मिले। उनको समय से सम्बन्धित मुख्य सफाई निरीक्षकों को आख्या हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।
निरीक्षण के दौरान पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि 20 से 25 दिवसों में प्रमाण पत्र जांच हेतु मुख्य सफाई निरीक्षकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। रिकार्ड कीपर द्वारा रिकार्ड का रख-रखाव सही प्रकार नहीं किया जा रहा है तथा पत्रावलियों को वर्षवार व माहवार व्यवस्थित नहीं रखा गया है। नये प्राप्त हो रहे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों पर भी सम्बन्धित लिपिक द्वारा स्पष्टरूप से प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत बिना सूचित किये मुख्यालय से बाहर रहने पर वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी और वरिष्ठ सहायक का स्पष्टीकरण एवं एक दिवस का सेवा विराम तथा अभिलेखों का सही प्रकार रख-रखाव ना होने पर रिकार्ड कीपर का स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जन्म-मृत्यु पटल प्रभारी तथा कार्यरत समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि ससमय प्राप्त हो रहे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों का निस्तारण तत्काल किया जाये। पुराने समयावधि एक माह से अधिक व छः माह से अधिक समयावधि के प्राप्त हो रहे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों का तत्काल स्थलीय जांच आख्या प्राप्त कर समय से निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। जन्म-मृत्यु के विगत वर्षों के अभिलेखों को माहवार व वर्षवार संरक्षित किया जाये, ताकि भविष्य में यदि अभिलेखों के निरीक्षण व अवलोकन की आवश्यकता होती है तो तत्काल अभिलेख उपलब्ध हो सके। उक्त जानकारी नगर आयुक्त कार्यालय द्वारा मीडिया को जारी की गयी है।