*नियमानुसार 24 घंटे के भीतर फार्म-सी भरकर देनी होती एफआरओ को सूचना
*17 जून 24 को ठहरे थे लिथुनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड के दो नागरिक
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। विदेशी नागरिकों को होटल में ठहराने की सूचना ना देने पर एलआईयू की ओर से होटल प्रबंधक के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। होटल स्काई हाईट्स में 17 जून 24 को ठहरे थे लिथुनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड के दो नागरिक। नियमानुसार 24 घंटे के भीतर फार्म-सी भरकर एफआरओ को विदेशी नागरिकों की सूचना देनी होती है। लेकिन होटल प्रबंधक ने नियमों की अनदेखी करते हुए नहीं दी थी सूचना। जिसकारण होटल प्रबंधक को सूचना ना देने पर उसके खिलाफ, विदेशी अधिनियम के तहत एलआईयू की ओर से कोतवाली नगर में दर्ज कराया गया है।
कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा ने बताया कि पुलिस और गोपनीय शाखा को होटल स्काई हाईट्स, गंगा विहार कॉलोनी भूपतवाला हरिद्वार में दो विदेशी नागरिक के ठहराने की सूचना मिली थी। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस और एलआईयू उपनिरीक्षक बलजीत सिंह और हेंड कांस्टेबल मनसा राम होटल पहुंचे। जिन्होंने होटल प्रबंधक संजय कुमार से दो विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी मांगी गई। जिसपर पुलिस और एलआईयू को पूछताछ में चला कि 17 जून 24 को लिथुनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड के दो नागरिकों को होटल में ठहराया गया था।
लेकिन उसकी सूचना होटल प्रबंधक द्वारा विदेशी पंजीकरण अधिकारी को नहीं दी गयी। जबकि नियम हैं कि अगर कोई विदेशी नागरिक किसी होटल में ठहरता हैं तो उसकी जानकारी होटल प्रबंधक की ओर से 24 घंटे के भीतर नियमानुसार फार्म-सी भरकर विदेशी पंजीकरण अधिकारी को देनी होती है। लेकिन होटल स्काई हाईट्स प्रबंधक ने नियमों की अवहेलना करते हुए विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी नहीं दी। जिसको गम्भीरता से लेते हुए एलआईयू उपनिरीक्षक बलजीत सिंह और हेंड कांस्टेबल मनसा राम की ओर से होटल प्रबंधक संजय कुमार के खिलाफ कोतवाली नगर हरिद्वार में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।