मुकेश वर्मा
हरिद्वार। नशीली दवाइयां रखने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है। जिसकी जानकारी शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने देते हुए बताया कि 23 सितंबर 2024 को कोतवाली लक्सर में तैनात उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह अन्य पुलिस कर्मियों कोतवाली क्षेत्र में गश्त के दौरान ग्राम बाकरपुर भिकमपुर होते हुए भिकमपुर से आगे फतवा रोड़ पर मंदिर के पास मोटरसाइकिल सवार एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो वह वापस मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा, इसी दौरान बाइक फिसल जाने पर बाइक सवार गिर पड़ा। जिसको पुलिस ने उसे दबोच लिया और उससे भागने का कारण पूछने पर पकड़े गए व्यक्ति ने बताया था कि उसके पास नशीली दवाइयां है।
जिसकी जानकारी उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने सीओ लक्सर निहारिका सेमवाल को दी। सूचना पर सीओ ने मौके पर पहुंची। जिनकी उपस्थिति में पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली गयी। जिसके पास से पुलिस ने 99 टेबलेट अल्प्राजोलम, 168 कैप्सूल टेरामेडोल तथा 14 सीसी सिरप कोडेकटस बरामद हुए थे। जिन्हें रखने का उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम शहजाद पुत्र नूर हसन निवासी नसीरपुर कलां उर्फ दौड़बसी थाना पथरी बताया। पुलिस ने शहजाद से बरामद नशीली दवाइयां को कब्जे में लेकर सील करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया दिया। आरोपी शहजाद की जमानत याचिका न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दी।