मुकेश वर्मा
हरिद्वार। नाबालिका से गाली गलौज, जान से मारने की धमकी व अश्लील हरकत कर उत्पीड़न करने के मामले में एफटीएस सी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज चन्द्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 28 अगस्त 2020 श्यामपुर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को पड़ोस में रहनेवाले युवक गन्दे-गन्दे इशारे कर फब्तियां व अश्लील हरकतें करके परेशान करता था। रास्ते में मिलने पर पीड़िता का हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा था। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां बाहर आई तो आरोपी उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी कर रहा था। पीड़िता की मां को देखकर वहां से भाग गया था। परिवार वालों को शिकायत करने पर आरोपी ने उन्हें गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी।
पीड़िता की मां ने घटना के पांच दिन बाद पुलिस में आरोपी संदीप उर्फ संजू पुत्र धीरज सिंह रावत निवासी सतपुली पौड़ी गढ़वाल, हाल पता गाजीवली थाना श्यामपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय अभियुक्त संदीप संजू को सजा सुनाई है