मुकेश वर्मा
हरिद्वार। तृतीय अपर सिविल जज मीनाक्षी शर्मा ने प्राॅपर्टी डीलर सहित उसके साझेदार के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसपर नगर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट कोर्ट के आदेश पर वेद प्रकाश चौहान निवासी रेलवे रोड निरंजनी अखाड़ा की तहरीर के आधार पर सुभाष मेहता व सुरेन्द्र मोंगा निवासी आरती होटल हरिद्वार के खिलाफ उसको परेशान करते हुए घर में घुसकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहरीर में कहा गया हैं कि संपत्ति पर उसका परिवार पिछले 85 वर्ष से बतौर किरायेदार रहते चले आ रहे हैं। आरोप है कि 27 जनवरी को विपक्षीगण किरायेदार सुभाष मेहता व सुरेन्द्र मोंगा निवासी होटल आरती ने उन्हें घर में घुसकर जाति सूचक शब्द कहते हुए गालियां दी। यही नहीं संपत्ति की छत पर निर्माण भी शुरू कर दिया। इस सम्बन्ध् में जब सूचना पुलिस को दी गयी, तब मौके पर पहुंचे उस समय मायापुर चौकी प्रभारी रहे रमेश सैनी ने उल्टा उन्हें ही डराया व धमकाया था और छत पर जाने के लिए रखी गयी सीढी भी चौकी ले गए थे। नगर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर वेद प्रकाश की तहरीर पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
