घायल की मेरठ के हॉस्पिटल में उपचार के दौरान हुई थी मौत
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। हत्या के चार आरोपियों को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी पाते हुए सात साल की कैद तथा 17,500 रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 16 अक्टूबर 2015 को आरोपी सालीम पुत्र खुरशैद व उसका भाई रियाजुल और आकिल पुत्र आबू उर्फ जमशेद व उसका भाई कामिल निवासीगण ग्राम मुंडलाना मंगलौर हरिद्वार अपने मकान के बाहर शाम करीब 7 बजे सड़क पर चारपाई पर बैठ कर शराब पी रहे थे और आपस में गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे। आरोपियों के मकान के सामने शहजाद का मकान था। शहजाद ने घर के अंदर से ही आरोपियों को गाली गलौज करने से मना किया, तो चारों आरोपियों ने लाठी डंडे लेकर शहजाद के घर में घुस गए और अकिल व कामिल ने लाठी डंडों से तथा रियाजुल ने शहजाद को पीछे से पकड़ लिया। सालीम ने लोहे की रोड से उसके सिर पर वार किया।
जिससे शहजाद के सिर में गहरी चोट लगने वह बेहोश होकर गिर पड़ा। शोर मचने पर पड़ौसियों व राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर चारों आरोपी शहजाद को पुलिस को रिपोर्ट करने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। मौके पर पहुंचा अनीश अपने भाई शहजाद को लेकर थाने मंगलौर पहुंचा। जहां से उसे मंगलौर अस्पताल भेज दिया था, लेकिन उसकी गम्भीर हालात को देखते हुए घायल को मेरठ रेफर कर दिया। मेरठ के अस्पताल में इलाज के दौरान 20 अक्टूबर 2015 को शहजाद की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई अनीश ने कोतवाली मंगलौर में दर्ज कराई थी। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 11 तथा दो गवाह पेश किए गए।