
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। सीडीओ प्रतीक जैन ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी कर रहे कार्मिकों द्वारा अपने-अपने मत का उपयोग किए जाने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट (ईडीसी) और डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया जाएगा। जनपद में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा मतदान अवश्य किया जाए। जनपद के कार्मिकों द्वारा मतदान की जाने से संबंधित जानकारियां सभी कार्यालय अध्यक्षों से लिखित रूप में प्राप्त की जाएगी।
उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ईडीसी अर्थात इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, यह उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिनकी उसी चुनाव क्षेत्र में ड्यूटी लगी होती है जहां के वह स्वयं वोटर होते हैं। इसके लिए इन्हें प्रारूप 12 (क) फार्म भर कर देना होता है और इन्हें यह सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। चुनाव ड्यूटी प्रमाणपत्र के माध्यम से चुनाव वाले दिन यह इस प्रमाणपत्र के माध्यम से उसी मतदान केंद्र में वोट डाल सकते हैं जहां इनकी चुनाव ड्यूटी लगी होती है।
उन्होंने बताया कि डाक मतपत्र उन कर्मचारियों को जारी होते हैं, जिनका अपने चुनावी मतदान क्षेत्र के बजाय दूसरे संसदीय क्षेत्र में ड्यूटी लगी होती है। उन्हें फार्म 12 भरकर जमा कराना होता है और डाक के माध्यम से यह पत्र इनके आवासीय पते पर भेज दिए जाते हैं। इसके बाद अपने पसंदीदा प्रत्याशी के नाम को चुनकर इसे विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए लिफाफे में डालकर पोस्ट करना होता है। इसके लिए कोई चार्ज देय नहीं होता है।
उन्होंने बताया कि डाक मत-पत्र से वोट देते समय सावधानी बरती जाए, ताकि कोई भी मतपत्र रिजेक्ट न हो। बैलेट पेपर (डाक से मतपत्र ) का उपयोग करते समय ध्यान रखा जाए कि मतपत्र में अपने प्रत्याशी के नाम के आगे सिर्फ सही का निशान लगाएं, अंगूठा या हस्ताक्षर न करें, लिफाफे के ऊपर मतपत्र का क्रमांक अवश्य अंकित करें। घोषणा पत्र में किए गए अपने हस्ताक्षर को किसी राजपत्रित अधिकारी से अवश्य प्रमाणित करवा लें। इस बात ख्याल रखें कि जिस लिफाफे में मतपत्र पर्ची रखी गई है उसके ऊपर डाला गया क्रमांक और घोषणा पत्र का क्रमांक एक ही हो।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पीएल शाह, परियोजना निदेशक केएन तिवारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।