
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। जानलेवा हमला करने के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजू कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी पाते हुए 07 वर्ष की कैद व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है ।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया बताया कि 17 दिसंबर 2021 की रात कनखल क्षेत्र बैरागी कैंप स्थित एक आश्रम में आरोपी व कमलेशवरानंद ठहरे हुए थे। जो आपस में गुरु भाई हैं। रात करीब 01 बजे आरोपी शिव प्रियानंद ने पुरानी द्वेष भावना से प्रेरित होकर कमलेश्वरानंद पर लाठी डंडा से हमला कर दिया था। हमले में सिर, जबड़े व चेहरे पर गंभीर चोट पहुंची थी। घायल को उपचार के लिए बंगाली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हॉयर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था।
घायल कमलेश्वरानंद के छोटे भाई दयानिधनंद ने कनखल थाने में हमलारोपी शिव प्रियानंद शिष्य स्वामी स्वरूपानंद निवासी पंच निर्माेही अखाड़ा बैरागी कैंप कनखल के विरुद्ध जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में वादी पक्ष ने 09 गवाहों के बयान कराए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजू कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।