■एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में दर्ज हुआ राज्य का पहला मुकदमा
■डिजिटली साइन एफआईआर की कॉपी देने वाला बना राज्य का पहला जिला
■भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) के तहत दर्ज हुआ पहला मुकदमा’
■चाकू के बल पर मोबाइल लूट की घटना का है मामला
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। डेढ़ सौ साल से चले आ रहे पुराने कानून को अलविदा कहते हुए आज पूरे उत्तराखंड में तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गये। इसके अंतर्गत राज्य का प्रथम मुकदमा आज जनपद हरिद्वार में लिखा गया।
नये कानून के तहत जनपद हरिद्वार के कोतवाली ज्वालापुर में विपुल भारद्वाज निवासी बिजनौर की तहरीर के आधार पर उत्तराखंड राज्य में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पहली एफ़आइआर दर्ज की गई। जिनको डिजिटल हस्ताक्षर के बाद एफआईआर की कॉपी दी गई। क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर शांतनु पाराशर द्वारा स्वयं कोतवाली ज्वालापुर पर उपस्थित होकर विपुल भारद्वाज को डिजिटल हस्ताक्षर उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रदान करते हुए प्रकरण में विधिक कार्यवाही हेतु विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।