
■श्यामपुर पुलिस ने किया था 05 अप्रैल को 30 दिनों के लिए जिलाबदर
■न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही
■पुलिस ने शराब तस्कर को गुण्डा एक्ट में 03 सालों के लिए भेजा जेल
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। श्यामपुर थाना क्षेत्र से 30 दिनों के लिए जिलाबदर किया गया शराब तस्कर न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर जनपद में प्रवेश कर चोरी छुपके दोबारा शराब कारोबार में लिप्त मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ गुण्डा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जिसको तीन सालों के लिए जेल भेजा गया है। श्यामपुर पुलिस ने चेताया हैं कि किसी भी कीमत पर न्यायालय के आदेशों का उल्लंधन नहीं होने दिया जाएगा।
श्यामपुर थाना एसओ नितेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के एक शराब तस्कर राजीव पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम जमोई थाना सिकन्दरपुर जिला बलिया यूपी हाल ग्राम कांगड़ी थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार को एसएसपी के निर्देशों और न्यायालय के आदेश पर 05 अप्रैल 24 को 30 दिनों के लिए जिला बदर किया गया था। जिसको पुलिस द्वारा जनपद हरिद्वार की सीमा से बाहर उत्तर प्रदेश की सीमा में छोड़ कर हिदायत दी गयी थी कि निर्धारित समय सीमा से पूर्व जनपद में प्रवेश किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस बीती शाम को क्षेत्र में गश्त पर थी।
इसी दौरान पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 30 दिनों के लिए जिला बदर किये गये शराब तस्कर को कांगड़ी में स्कूटी पर शराब तस्करी करते हुए दबोच लिया। जिसके पास से पुलिस ने 96 पव्वे देशी शराब और स्कूटी बरामद की। पुलिस ने जिला बदर किये गये शराब तस्कर को न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने को गम्भीरता से लेते हुए उसके खिलाफ गुण्डा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसको 03 सालों के लिए पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।