
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। एक नाबालिग लड़की को फिल्म में हीरोइन की बहन के रोल के लिए ऑडिशन के बहाने लाकर अश्लील हरकत मामले में एफ टी एस कोर्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो साल की कठोर कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिसकी जानकारी शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने देते हुए बताया कि 16 फरवरी 2021 को कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र स्थित एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत की गई थी। पीड़ित लड़की ने उसी दिन कोतवाली नगर में आरोपी विनोद कुमार आर्य के खिलाफ बहला फुसलाकर लाकर अश्लील हरकतें करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार आर्य पुत्र रामपाल आर्य निवासी किच्छा रोड भदीपुर थाना रुद्रपुर उधमसिंह नगर को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था।
शिकायतकर्ता लड़की ने पुलिस को बताया था कि कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय अखबार में बॉलीवुड में स्थापित एक हीरोइन की बहन की भूमिका निभाने के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। पीड़ित लड़की ने विज्ञापन में दिये गए मोबाइल नम्बर पर संपर्क किया, तो आरोपी विनोद कुमार आर्य ने उसे हरिद्वार ऑडिशन देने की बात कही थी। जिसपर घटना वाले दिन पीड़िता आरोपी के बतायेनुसार काशीपुर बस अड्डे पर पहुंची थी। जहां से आरोपी विनोद उसे बस से हरिद्वार एक होटल में लेकर पहुंचा था।
आरोप था कि होटल के कमरे में पहुंचते ही आरोपी ने लड़की के साथ बुरी नीयत से अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार आर्य के खिलाफ संबधित धाराओं में आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।