
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। छह वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के मामले में एफटीएससी /अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माने सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 23 मार्च 2021 को पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बच्चा घर से लापता हो गया था। जिसकी काफी तलाश के बाद बच्चा रोता हुआ अपने घर पहुंचा था। बच्चे ने पिता को बताया था कि शाम साढ़े चार बजे शोएब ने अपने निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। पिता ने उसी दिन आरोपी शोएब पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बहादरपुर जट पथरी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
वादी पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। लेकिन कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़ित व उसके माता पिता व दादी अपने बयान से पलट गए। इन सभी ने पीड़ित बच्चे के साथ घटना से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कैद व 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।