मुकेश वर्मा
हरिद्वार। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार के आदेश दिनांक 02 जनवरी 24 वाद सख्या-126/2023 अन्तर्गत धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन में सुरेश शास्त्री पुत्र मनोज शास्त्री उर्फ बिट्टू निवासी रामघाट बड़ी सब्जी मंडी कोतवाली नगर हरिद्वार को 30 दिनांे के लिए जिला बदर के आदेश प्राप्त हुआ।
आदेश के अनुपालन में (गुण्डा व्यक्ति) सुरेश शास्त्री को उपनिरीक्षक संजीव चौहान द्वारा जिला बदर की कार्यवाही में जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर कर जिला देहरादून में रवाना किया गया। सुरेशा शास्त्री को हिदायत दी गयी है कि उपरोक्त आदेश का कढाई से पालन करेगा व उक्त समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगा।
