मुकेश वर्मा
हरिद्वार। युवक की हत्या मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने महिला समेत दो को आजीवन कारावास व 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 29 जनवरी 2019 को सिडकुल थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या हुई थी। आरोप है कि हत्या को आत्महत्या बताकर शव का लावारिस अवस्था में पोस्टमार्टम कराया दिया गया था। लोगों की सूचना पर मृतक राजन के परिवार वाले रावली महदूद में पहुंचे। जिन्हें आरोपी महिला राजेश देवी, उसके परिजन व दो अन्य लोगों ने उन्हें घर से भगा दिया था। काफी कोशिश के बाद पीडित महिला को अपने मृतक बेटे राजन का शव पोस्टमार्टम कराने के बाद मिला था।
घटना के दो दिन बाद ग्राम सुरजनपुर थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद यूपी निवासी महिला लीला देवी ने आरोपी महिला राजेश देवी, उसके पति चांद, बेटे दीपक व दो अन्य लोगों के खिलाफ सिडकुल थाने में बेटे की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पीडिता ने तहरीर में कहा था कि पिछले चार सालों से उसका बेटा राजन काम करने के लिए राजेश देवी के घर पर आया हुआ था। जहां पर आरोपियों ने मिलकर उसके बेटे राजन की हत्या कर दी हैं। आरोपियों ने राजन की हत्या को आत्महत्या करना बताया था।
आरोपियों ने अन्य युवक की हत्या करने की बात कहकर उसे डराने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने पीडिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने हत्यारोपी महिला राजेश देवी पत्नी चांद निवासी ग्राम अमीपुर थाना चरथावल मुजफ्फरनगर यूपी, हाल पता रावली महदूद सिडकुल व पम्मी कुमार पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम छाजपुर थाना नूरपुर बिजनौर यूपी, हाल पता रावली महदूद सिडकुल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने राजेश देवी हुआ पम्मी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।