
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। किशोरी से दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो / अपर सत्र न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने 20 वर्ष की कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 18 जुलाई 2019 में लक्सर क्षेत्र के गांव में घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया गया था। पीड़ित किशोरी के परिजनों ने बताया कि करीब सवा महीने पहले रात के बारह बजे आरोपी युवक ने उसकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। यही नहीं, आरोपी युवक ने पीड़ित लड़की को घटना के बारे में परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
बताया कि शिकायत देने के चार पांच दिन पहले रात को आरोपी युवक उनके घर पर आया था। जहां शिकायतकर्ता व परिजनों को देखकर वहां से भाग गया था।इसके बाद पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी इमरान पुत्र हासम निवासी ग्राम हबीबपुर कोतवाली लक्सर के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी युवक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से ग्यारह गवाह पेश किए गए।