
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ंएफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 08 अगस्त 2023 को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र स्थित एक रिहायशी कॉलोनी में नाबालिग व अन्य महिलाओं से देह व्यापार कराने की सूचना पर छापा मारकर एक 15 वर्षीय नाबालिग व शिकायतकर्ता युवती को बरामद किया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने नाबालिग समेत दो पीड़ितों के साथ आरोपी महिला शीला उर्फ संतोषी, साधना व सन्नीराज को मौके से दबोचा था। जबकि मौके से एक आरोपी बंटी उर्फ विपिन कान्त भागने में सफल रहा था।
आरोप है कि आरोपी महिला व उसके साथी मौके से बरामद 15 वर्षीय नाबालिग व एक महिला को बहला फुसलाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म व अनैतिक देह व्यापार का धंधा करा रहे थे। पीड़ित युवती ने सभी चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने आरोपी महिला साधना पत्नी बंटी उर्फ विपिन कांत निवासी छोटा नवी थाना व जिला हाथरस यूपी समेत चार के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महिला साधना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय पूर्व में दो आरोपियों बंटी उर्फ विपिन कांत व शीला उर्फ संतोषी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।