
प्रशासन भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम, नियमों का पालन करने के निर्देश
सीमा बनौधा
हरिद्वार। जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार ने मनरेगा योजना के तहत अनियमितताओं के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी रविन्द्र सैनी और प्रमोद सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनकी तत्कालीन ग्राम पंचायतों, ग्राम गढ़ और आन्नेकी, विकास खंड बहादराबाद में की गई जाँच के बाद हुई है, जिसमें वे दोषी पाए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान, ये दोनों ग्राम विकास अधिकारी अन्य विकास खंडों से संबद्ध रहेंगे। यह कदम मनरेगा योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
वहीं सीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता पाए जाने पर विनय प्रताप, ग्राम विकास अधिकारी की स्थायी रूप से आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक लगाते हुए दंडित किया है। यह कार्रवाई उनकी तत्कालीन ग्राम पंचायत-इब्राहीमपुर मसाही विकास खण्ड-भगवानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण से संबंधित जांच के बाद की गई है, जिसमें वह दोषी पाए गए हैं। यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पाई जाती है, तो अन्य ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और सभी अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।