रेल चौकी ज्वालापुर पुलिस ने गश्त के दौरान किया था गिरफ्तार
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। एक लाख से अधिक कीमत की स्मैक रखने के आरोप में पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 8 जुलाई 2024 को कोतवाली ज्वालापुर के रेल चौकी प्रभारी उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह नेगी अपने सह कर्मियों के साथ चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे, इसी दौरान एक संदिग्ध नजर आया, जो पुलिसकर्मियों को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। जिसको देखकर पुलिस कर्मियों को उसपर संदेह होने पर पीछा कर कुछ ही दूरी पर उसको दबोच लिया। जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस ने संदिग्ध के पास से 29.15 ग्राम स्मैक बरामद की थी।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम सोनू पुत्र बाबू राम निवासी रामपुर, गंगनहर रुड़की हरिद्वार बताया था। पुलिस ने स्मैक तस्कर के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मामला दर्ज कर मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भिजवा दिया था। आरोपी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी।