मुकेश वर्मा
हरिद्वार। पन्द्रह वर्षीय किशोरी से बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी / अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कैद व 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि नौ मार्च 2019 में बहादराबाद क्षेत्र स्थित घर से एक नाबालिग लड़की अपने घर से कहीं चली गई थी। जब किशोरी शाम तक वापस नहीं लौटी थी, तो परिजनों ने उसे गांव व रिश्तेदारों के घर पर तलाश किया था। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था। किशोरी के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ शक के आधार पर तहरीर देते हुए शिकायत दर्ज करायी। घटना के सवा महीने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को बहादराबाद बस स्टैंड से गिरफतार करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया था।
पूछताछ के दौरान किशोरी ने पुलिस व अपने परिजनों आपबीती बताते हुए आरोपी युवक पर उसे बहला फुसलाकर ले जाकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी सतीश पुत्र सतपाल निवासी ग्राम दिनारपुर थाना पथरी के खिलाफ अपहरण,दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया। उस। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए।
