
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। किशोरी से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद व 15 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि माह जनवरी 2021 में कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय लड़की से आरोपी ने अपने घर पर दुष्कम किया था। पीड़िता आरोपी के घर पर उर्दू पढ़ने जाती थी। माह मार्च 2021 में पीड़िता के पेट में दर्द हुआ, जिसपर उसके परिजन उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए थे। जहां डॉक्टर ने प्रेग्नेंसी टेस्ट के बाद परिजनों को पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी दी थी। जिसपर परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी बात बताई थी।
आरोपी ने किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पीड़िता के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कादिल पुत्र आबिद निवासी ग्राम गढ़मीर पुर कोतवाली रानीपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में 13 व बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। फोरेंसिक जांच में पीड़ित लड़की, आरोपी व गर्भस्थ भ्रण की डीएनए टेस्ट में पीड़ित लड़की व आरोपी गर्भ में पल रहे भ्रण के जैविक माता पिता साबित हुए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है ।