पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी के देने मामलें में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अंजली नोलियाल ने दोषी युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद और 50 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द चौहान ने बताया कि 18 फरवरी 2018 की शाम पांच बजे कोतवाली लक्सर क्षेत्र के गांव से एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर से रिश्तेदार के लड़के की शादी में गई थी। जहां से आरोपी युवक अपने दो साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल से कही ले गया था। इसके बाद आरोपी युवक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। उसी दिन शाम को आरोपी युवक नाबालिग लड़की गांव के बाहर छोड़कर चला गया था।घटना के तीन दिन के बाद पीड़ित लड़की ने अपने परिवार की महिला को सारी आपबीती बताई थी। पीड़िता ने परिजनों को बताया था कि आरोपी युवक ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।पीड़िता के परिजन ने आरोपी रिंकू पर पीड़िता से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। मामलें में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना के कुछ के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी रिंकू पुत्र मोतीराम के खिलाफ विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थीं।पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक पर दुष्कर्म,जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट के आरोप तय किए थे। शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने सरकारी पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए।मामले की सुनवाई के बाद विशेष जज पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजली नोलियाल ने आरोपी रिंकू पुत्र मोतीराम निवासी ग्राम अकबरपुर खुर्द कोतवाली लक्सर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश
हरिद्वार। पॉक्सो कोर्ट ने पीड़ित किशोरी को केंद्र सरकार की गठित समिति निर्भया फण्ड से प्रतिकर धनराशि एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिलाने के निर्देश जारी किए हैं।
