
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। लूट तथा हत्या के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश ने दो भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 10 -10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 16 मार्च 2010 को इकबाल ने एक तहरीर भगवानपुर थाने पर थी। जिसमें उसने कहा था कि उसका भाई मोहम्मद इकराम पुत्र मोहम्मद जमील निवासी ग्राम भौंरी बहादराबाद घर से अपनी मोटरसाइकिल से इकबालपुर गन्ना मिल से गन्ने का भुगतान लेने गया था।
जहां से उसे 54,863 रुपए मिले थे। वापस आते समय जैसे ही वह नन्हेड़ा अनंतपुर पुहाना के बीच नवनिर्मित पुलिया के पास पहुंचा, तभी तीन अज्ञात बदमाशों ने उसके भाई को रोक लिया था और 54863 रुपए व मोबाइल फोन छीन लिया था।
विरोध करने पर बदमाशों ने फायर किए थे। जिस से दो गोली उसके भाई को लगी थी फायर की आवाज सुनकर मौके पर आसपास के लोगों को आता देख तीनों बदमाश मोटरसाइकिल से इकबालपुर की ओर भाग गए थे, घायल इकराम को इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में ले जाया गया था जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
भगवानपुर पुलिस ने जांच के बाद तीन आरोपियों मुबारिक पुत्र रसीद व उसके भाई सलीम निवासी ग्राम भारापुर भौंरी बहादराबाद तथा फरमान पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम हलवा हेडी थाना भगवानपुर हरिद्वार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने तथा सबूतों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों मुबारिक सलीम एवं फरमान को लूट व हत्या करने का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा 10 -10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।