
कोटपा एक्ट 2003 अधिनियम के तहत होगा दो सौ रूपये का चालान
होटल एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। तीर्थ नगरी को ध्रूमपान से मुक्त कराने की दिशा में आज राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत होटल एसोसिएशन पदाधिकारियों व तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की मनोविज्ञानिक जीता गुप्ता और बालाजी सेवा संस्थान की सेविका प्रियंका तिवारी के बीच रेलवे रोड स्थित एक होटल में एकल वार्ता की गयी। जिसमें सार्वजनिक स्थलों व शहर के होटल, लाॅज में आने वाले यात्रियों को ध्रूमपान के प्रति जागरूक करते हुए उनको इस्तेमाल करने से रोकना होगा। साथ कोई भी व्यक्ति होटल व लाॅज में पार्टी, समारोह व बैठकों को आयोजित कराता हैं, तो उनको स्पष्ट निर्देश जारी किये जाये कि उक्त कार्यक्रम में ध्रूमपान से परहेज रखते हुए इस का इस्तेमाल न हो। यदि इसके बाद भी होटल या लाॅज के भीतर ध्रूमपान का इस्तेमाल करता हुए अगर कोई पाया जाता हैं, तो उसके खिलाफ कोटपा एक्ट 2003 अधिनियम के तहत कार्यवाही का प्रावधान भी है। जिसका इस्तेमाल करते हुए ध्रूमपान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दो सौ रूपये का चालान किया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी गहन चर्चा की गयी कि होटल व लाॅज में आने वाले यात्रियों को ध्रूमपान इस्तेमाल के सम्बंध् में निर्देश देने से पूर्व अपने स्टाॅफ को भी ध्रूमपान न करने के सम्बंध् में निर्देशित करते हुए उनको भी ध्रूमपान के इस्तेमाल के सम्बंध् में पाबंद करना होगा। तभी उनके यहां पर पहुंचने वाले यात्रियों पर अच्छा प्रभाव ध्रूमपान प्रतिबंध् पर पडेगा। होटल एसोसिएशन पदाधिकारियों ने तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की मनोविज्ञानिक जीता गुप्ता को इस कार्यक्रम पर अपना पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। वार्ता में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, सयुंक्त सचिव अशोक अरोडा, सचिव सचिन भारद्वाज, दीपक शर्मा, राकेश अग्रवाल, गगन मेहता, योगेन्द्र शर्मा आदि मौजूद थे।