
राज्य सूचना आयुक्त ने दिये नगर निगम को पूर्ण सूचना देने के निर्देश
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। सूचना आयोग उत्तराखण्ड ने नगर निगम रुड़की को 15 दिन के भीतर आरटीआई कार्यकर्त्ता को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। इस बात की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अमित अग्रवाल ने प्रेस क्लब हरिद्वार में पत्रकार वार्ता के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नगर निगम रुड़की से मेयर द्वारा सरकारी वाहनों के प्रयोग के सम्बंध में सूचना मांगी गयी थी। लेकिन निगम के द्वारा दी गयी सूचना पूर्ण नहीं थी। जिसके सम्बंध में उनके द्वारा राज्य सूचना आयोग में अपील की गई। आरोप हैं कि रुड़की महापौर गौरव गोयल सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नियम विरूद्ध किया जा रहा है। उनके द्वारा सरकारी वाहनों को बिना सरकारी कार्य के अपने निजी उपयोग में इस्तेमाल करते हुए परिजनों को घुमाने-फिराने और राज्य की सीमा से बाहर ले जाने के लिए किया जा रहा है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को सरकार के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं एवं भत्ते जनता की गाड़ी कमाई से दिये गये टैक्स से ही प्राप्त होते है। जनता की गाड़ी कमाई का उपयोग जनप्रतिनिधि जनहित मेें कर रहे हैं या नहीं, या फिर अपने निज हित में कर रहे है। इस बात को जानने का अधिकार हर आम नागरिक को है।
उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयोग में अपील के दौरान हुई सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर निगम रूड़की द्वारा दी गयी सूचना को अपर्याप्त मानते हुए रुड़की नगर निगम आयुक्त को वर्तमान मेयर के पद संभालने की तिथि से मई 2023 तक उनकी सुविधाओं और वाहनों पर हुए व्यय को ब्यौरा 15 दिन के भीतर आरटीआई कार्यकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।