
न्यायालय परिसर में वैक्सीन की शुरूआत न होने पर भेजा
लीना बनौधा
हरिद्वार। जिला न्यायालय हरिद्वार के वरिष्ठ अधिवक्ता अरूण भदौरियां ने डीजी हैल्थ उत्तराखण्ड और सीएमओ हरिद्वार को नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरूण भदौरियां ने नोटिस में कहा हैं कि जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड राज्य के साथ-साथ पूरे भारत वर्ष में कोरोना जैसी बीमारी जोकि पुनः उसकी लहर शुरू हो गयी है। जिस कारण कोरोनो से संक्रमित मरीजो की संख्या मे हरिद्वार जनपद सहित सभी जगह में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है।
जो एक अत्यन्त चिन्ता व भय का विषय भी है। जनपद हरिद्वार सहित उत्तराखण्ड राज्य व सम्पूर्ण भारत वर्ष मे दिन प्रतिदिन कोरोना जैसी भयंकर बीमारी फैलती जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राज्यों में इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन को तैयार कर लगाये जाने हेतू सभी राज्यो व जनपदो में भेजा गया है। जनपद हरिद्वार में कुछ जगह व कुछ विभाग में ही वैक्सीन को लगा अपने इस कार्य को इतिश्री कर दिया गया है। जोकि आपकी लापरवाही को दर्शाता है।
जनपद हरिद्वार में आने वाले समय में कुम्भ में करोडों की संख्या में श्रद्धालुओ का आना जाना है लेकिन इस बाबत भी उनके लिए वैक्सीन का प्रयोग व उपयोग किस तरह व किस-किस जगह से किया जाना है आपके द्वारा किसी भी समाचार पत्र या पोर्टल समाचार के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया गया है जोकि की लापरवाही को पूर्णरूप से दर्शा रहा है।
जनपद हरिद्वार में हरिद्वार, रूडकी, लक्सर, रोशनाबाद, न्यायालयों में अधिवक्तागण समस्त मिलाकर लगभग 2500 के आसपास है, जिनके पास उनके मुंशी भी कार्य करते है साथ ही प्रत्येक न्यायालय परिसर में टाईपिस्ट व स्टाम्प वेंडर आदि कार्यरत है साथ ही आने वाले वादकारी व उनके सहयोगीगण भी जोकि न्यायालयों में काफी तादात में आते है, जिससे भी इस बीमारी को फैलने में पूर्ण खतरा बन गया है। क्योंकि आप के कारण ही आज तक इन न्यायालय परिसर अधिवक्ता चैम्बरो में वैक्सीन का प्रयोग पहली डोज का भी नही किया गया है। जो एक चिन्ता का विषय है और आपकी लापरवाही को दर्शा रहा है।
जोकि सीधे एक आम आदमी की हत्या जैसा करना आपके द्वारा साबित हो रहा है। आपके द्वारा किया जा रहा कृत्य कानून व नियम के विरूद्ध है। इसलिए नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्ति के 48 घण्टे के अन्दर-अन्दर सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार के साथ-साथ पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के अध्विक्तागण, मुन्शी, टाईपिस्ट, स्टाम्प वेंडर को वैक्सीन लगाया जाना सुनिश्चित करे।
यदि हरिद्वार जनपद सहित उत्तराखण्ड राज्य में अध्विक्तागण, मुन्शी, टाईपिस्ट, स्टाम्प वेंडर आदि में से किसी को भी संक्रमण पाया गया तो उसकी जवाबदेही आप पर होगी व साथ ही नोटिस जवाब के साथ-साथ यह भी स्पष्ट करे कि नोटिस का जवाब दिये जाने की तिथि तक सरकार द्वारा वैक्सीन आपको कितनी उपलब्ध् करायी गयी व आपके द्वारा कितनी प्रयोग मे लायी गयी व साथ ही प्रतिदिन कितनी-कितनी वैक्सीन लगायी गयी व साथ ही कितनी वैक्सीन एक्सपायर आपकी लापरवाही के कारण हुई है।
इन सब बातो की जानकारी जवाब के साथ सुनिश्चित करे। नोटिस के अनुपालन में पूर्ण कार्यवाही आपके द्वारा ना करने पर सक्षम कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में किये जाने के लिए मजबूर होगे।