मुकेश वर्मा
हरिद्वार। सास की गला दबाकर हत्या करने वाले दामाद को तृतीय अपर जिला एवं सत्रा न्यायाधीश संजीव कुमार ने आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 20 सितंबर 2019 को सिडकुल क्षेत्र में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।
शिकायतकर्ता की तीन वर्षीय पुत्राी भी घर से गायब मिली थी। उसी दिन शिकायतकर्ता आकांक्षा ने अपने आरोपी पति ललित सैनी पर घर आकर उसकी मां की गला दबाकर हत्या कर उसकी तीन महीने की बेटी को ले जाने का केस दर्ज कराया था। बताया था कि घटना से एक दिन पहले आरोपी पति ललित सैनी पुत्र रामपाल सैनी निवासी मौहल्ला विश्नोई सराय थाना नगीना जिला बिजनौर यूपी ने उसे फोन कर व्हाट्सएप चलाने की बात कहकर फोन काट दिया था। थोड़ी देर बाद आरोपी फोन छीनकर ले गया और रात में जान से मारने की धमकी दी थी, सुबह शिकायतकर्ता अपने एक परिजन के साथ दवाई लेने अस्पताल गई हुई थी, तभी उनके पीछे घर आकर आरोपी ने घटना की वारदात को अंजाम दिया था। मृतका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।
शिकायतकर्ता ने बताया था कि आरोपी पति ललित उसकी तीन महीने की बेटी को भी उठाकर ले गया था। सिडकुल पुलिस ने आरोपी ललित को गिरफ्रतार कर जेल भेज दिया था। पीडित पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने ललित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं बीस जुर्माने की सजा सुनाई है।
