
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के 19 मामले सामने आये
जिनमें अवैध शराब के 12 और अवैध शस्त्र के 07 मामले शामिल
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल (नोडल अधिकारी एमसीसी) ने जानकारी दी हैं कि 14 जनवरी से 15 जनवरी तक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के कुल 19 मामले सामने आये है। जिनमें अवैध शराब के 12 और अवैध शस्त्र के 07 मामले शामिल है। वहीं गैंग बनाकर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले तीन युवकों पर भगवानपुर में गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है।
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन में जहां कार्यवाही की गयी है। उनमें 25 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के अंतर्गत कोतवाली हरिद्वार नगर में एक मामला अवैध शस्त्र और तथा 4 मामले में अवैध शराब का पंजीकृत किया गया। 26 विधानसभा क्षेत्र रानीपुर के अंतर्गत थाना सिडकुल में एक मामला अवैध शराब का पंजीकृत किया गया है। 27 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अंतर्गत थाना पथरी में एक मामला अवैध शस्त्र का पंजीकृत किया गया। 28 विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर के अंतर्गत थाना भगवानपुर में से एक मामला अवैध शराब तथा एक मामला अवैध शस्त्र का पंजीकृत किया गया।
30 विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के अंतर्गत थाना कलियर व थाना बहादराबाद में एक-एक मामला अवैध शराब का पंजीकृत किया गया। 31 विधानसभा क्षेत्र रुड़की के अंतर्गत थाना गंग नहर में एक मामला अवैध शराब का पंजीकृत किया गया। 32 विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अंतर्गत थाना रुड़की में एक मामला अवैध शराब का पंजीकृत किया गया। 33 विधानसभा क्षेत्र मंगलौरके अंतर्गत थाना मंगलूर में एक मामला अवैध शराब तथा दो मामले अवैध शस्त्र का पंजीकृत किया गया। 34 विधानसभा क्षेत्र लक्सर के अंतर्गत थाना पथरी में एक मामला अवैध शराब का पंजीकृत किया गया। 35 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अंतर्गत एक मामला अवैध शस्त्र का पंजीकृत किया गया। जिनमें अवैध शराब के कुल 12 मामले तथा अवैध शस्त्र के 07 मामले पंजीकृत किए गए हैं।
जिला अधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालन हेतु निर्देश के क्रम में थाना भगवानपुर क्षेत्र में सुसंगठित गैंग बनाकर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले ऐसे तीन अभियुक्तों पर अंकुश लगाने हेतु अशरफ अली व संजू निवासी सिकरोड़ा भगवानपुर तथा सोनू सैनी निवासी कपिल विहार सहारनपुर के विरुद्ध थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट व उनकी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
उड़नदस्ता की प्रभारी मंगलौर की आख्या पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मंगलौर द्वारा बिना अनुमति के जनसभा आयोजित किए जाने तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने नवनीत राठी पुत्र विनोद कुमार नारसन मंगलौर के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की ससंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनसभा आयोजित किए जाने पर आदर्श आचार संहिता के तहत नोटिस जारी किया गया है।