
जीआरपी पुलिस ने कलकत्ता से लाते हुए था दबोचा
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 2 अगस्त 2021 को हरिद्वार जीआरपी थाना अध्यक्ष अनुज सिंह ने अपने सहकर्मियों के साथ आरोपी हिमांशु को उसके एक अन्य साथी सचिन के साथ ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से गिरफ्रतार किया था। जीआरपी पुलिस ने आरोपी हिमांशु के कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद हुआ। जबकि उसके साथी सचिन के पास से पांच किलो सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपी कलकत्ता से हरिद्वार भारी मात्रा में गांजा लेकर हरिद्वार पहुंचे थे। जीआरपी पुलिस ने आरोपी हिमांशु पुत्र संतराम व सचिन पुत्र शोभाराम निवासीगण पीरवाली गली आर्यनगर ज्वालापुर के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। जिनकी सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने आरोपी हिमांशु की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि दूसरे आरोपी सचिन की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है।