विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार ने सुनाई सजा
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। मादक पदार्थ गांजा के साथ पकड़े जाने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार ने 3 वर्ष की कैद और दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 1 दिसंबर 2019 को एसटीएफ देहरादून की उप निरीक्षक प्रियंका भारद्वाज अपने पुलिस बल के साथ श्यामपुर क्षेत्र में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं रोकथाम के लिए गश्त पर थी। जब वह चंडी चौक पर पहुंची तो सूचना मिली थी कि एक महिला तथा एक पुरुष खता बस्ती तिराहे पर खड़े हैं, जिनके पास गांजा है।
सूचना पर पुलिस दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया था। राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने पर पुरुष गोपाल पुत्र रामकुमार निवासी ईश्वरपुर कॉलोनी जगाधारी हरियाणा हाल निवासी चंडीघाट माजरा हरिद्वार से लगभग 3 किलो गांजा तथा महिला शीला पत्नी शिव कुमार निवासी चंडीगढ़ माजरा हरिद्वार से 2 किलो गांजा बरामद किया। दोनों आरोपियों ने गांजे को बेचने के लिए ले जाने की बात कबूली थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश किया था, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया था।
आरोपी गोपाल के खिलाफ लंबित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से गवाह उप निरीक्षक प्रियंका भारद्वाज के बयान अंकित कराए गए। उसके बाद आरोपी गोपाल ने अपना जुर्म न्यायालय में स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गोपाल को गांजा रखने का दोषी पाते हुए 3 वर्ष की कैद तथा 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
