
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। आठ वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो /अपर सत्र न्यायधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि मंगलौर क्षेत्र के गांव में एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया गया था। आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में अपने परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पीड़ित के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कई बार शारिरिक संबंध बनाने, जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी अभिषेक पुत्र तेलूराम निवासी ग्राम कुरड़ी कोतवाली मंगलौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी अभिषेक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।