
आयोग ने दिये ली गयी रकम को ब्याज व क्षतिपूर्ति सहित लौटाने के आदेश
लीना बनौधा
हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने दांतों के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले दन्त चिकित्सक को इलाज राशि 35 हजार दो सौ रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, क्षतिपूर्ति व शिकायत 25 हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता वेदप्रकाश पुत्र केवल सिंह निवासी शिवालिक गंगा विहार नवोदय नगर रोशनाबाद ने दन्त चिकित्सक शिखा त्रिपाठी, माई फैमिली क्लीनिक शिवालिक नगर, रानीपुर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। दायर शिकायत में बताया था कि उसके दाँतो में खाने पीने के दौरान गर्म, ठंडा लगने व दांत हिलने की शिकायत आनी शुरू हो गई थी। उसने दन्त चिकित्सक से इलाज कराया था। जिसमें दन्त चिकित्सक ने उससे 35 हजार दो सौ रुपये ले लिए थे। लेकिन शिकायतकर्ता के दाँतो की समस्या खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने दूसरे निजी चिकित्सक उदय आर बडेरा को अपने दांत दिखाए थे। चिकित्सक उदय आर वडेरा ने बताया कि आपके दांतो की आरसीटी नही हुई है और न ही गर्म व ठंडा लगने की समस्या ठीक हुई है। जिसपर शिकायतकर्ता को सरकारी अस्पताल में चेकअप कराने की सलाह दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने दांतों की जांच सरकारी अस्पताल में कराई थी। सरकारी अस्पताल में जांच कराने के बाद शिकायतकर्ता ने अपने दांतों को इलाज चिकित्सक उदय आर वडेरा से कराया था। जिसमें शिकायतकर्ता के इलाज पर 90 हजार छह सौ रुपये का खर्च आया था।शिकायतकर्ता ने पूर्व चिकित्सक से इलाज खर्च व बाद में खर्च हुई धनराशि व अन्य मदों में खर्च की मांग की थी। नोटिस भिजवाने पर भी दन्त चिकित्सक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था।