ऑक्सीजन गैस चिकित्सा के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश
आदेशों का उंल्लधन पर होगी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। जनपद में कोरोना संक्रमण के बढते मरीजों को ऑक्सीजन की हो रही किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी सी रवि शंकर ने ऑक्सीजन को औद्योगिक क्षेत्र में की जा रही आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। तरल ऑक्सीजन गैस उत्पादित कम्पनी प्रबंधकों को निर्देशित किया गया हैं कि कम्पनी अपनी पूर्ण क्षमता के आधार पर तरल ऑक्सीजन का उत्पादन करें। कम्पनी प्रबंधकों से कहा गया हैं कि मौजूदा स्टाॅक सहित तरल ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति राज्य एवं जिला प्रशासन हरिद्वार को मेडिकल एवं चिकित्सा उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराये। जिलाधिकारी ने तरल ऑक्सीजन गैस का उपयोग किसी भी गैर चिकित्सा उद्देश्य के इस्तेमाल के लिए पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं कोविड-19 रोगियों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का अक्षरशः कड़ाई से पालन कराया जाएगा। साथ ही डीएम ने चेताया हैं कि यदि कोई भी ऑक्सीजन उत्पादन कम्पनियां जारी आदेशों का उल्लंघन करती पायी गयी तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
