
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। चरस रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट /तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आरोपी अशरफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 08 दिसंबर 2021 में कनखल थाना क्षेत्र के गांव जगजीतपुर के पास आरोपी युवक को पकड़ा था। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी अशरफ पुत्र फतेह मौहम्मद निवासी ग्राम जमालपुर कलां थाना कनखल को रुकने का इशारा किया तो उसने मौके से भागने का प्रयास किया था। पुलिस ने आरोपी का पीछा कर कुछ ही दूरी पर दबोच लिया। पुलिस ने क्षेत्राधिकारी के सामने आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 250 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी अशरफ को चालान कर जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने आरोपी अशरफ की जमानत याचिका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दी है।