शिवालिकनगर में वर्ष 2020 में हुई थी बुजुर्ग दम्पति की हत्या
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। शिवालिक नगर स्थित मकान में घुसकर हत्या व लूट मामले में आरोपी की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है। इस बात की जानकारी शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 13 अक्तुबर 2020 की रात को रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में शिवालिक नगर स्थित मकान में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई थी। आरोप हैं कि हत्या से पूर्व बुजुर्ग महिला से बलात्कार किया गया। हत्यारोपी दुष्कर्म के बाद घर का सामान लूटकर ले जाने का आरोप भी है। अगले दिन मृतक बुजुर्ग दंपति के दिल्ली निवासी पुत्र ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने 13 दिन बाद घटना का खुलासा करते हुए आरोपी सतेंद्र उर्फ धर्मेन्द्र व उसके साथी विपिन उर्फ भीम को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद किया था। आरोपी सतेंद्र पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग करने का आरोप है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सतेंद्र उर्फ धर्मेन्द्र निवासी ग्राम नगला आजाद सलेमपुर थाना सकौती जिला मेरठ यूपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।