
चाईनीज पटाखे बचने व दस बजे के बाद पटाखे फोड़ने में होगी कार्यवाही


मुकेश वर्मा
हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने प्रेस नोट जारी कर कहा हैं कि दीपावली पर्व के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय के अदेशों का पालन हर हाल में किया जाएगा। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा हैं कि रात्रि 08.00 से 10.00 बजे तक पटाखे जलाने के आदेश पारित किये गये है।


दीपावली पर्व पर प्रशासन के द्वारा आतिशबाजी पटाखेद् क्रय- विक्रय करने के लिये अस्थायी लाईसेन्स जारी किये गये है। जिसमे समस्त क्षेत्राधिकारी-थानाध्यक्षों सहित समस्त एफएसओ को निर्देशित किया गया है कि वह अपने- अपने क्षेत्रों व सर्किलों मे अतिशबाजी पटाखे बेच रहे दुकानदारों की अनुमति चैक करे तथा साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार की दुकानों मे प्रतिबधिंत चाईनीज पटाखों की बिक्री किसी भी दशा मे न की जाये।


प्रतिबंधितं पटाखो की ब्रिकी की बात सामने आने पर सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाये साथ ही अपने-अपने क्षेत्रों मे यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि मा0 न्यायालय के निर्देशो का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये कि वह रात्रि 10.00 बजे तक ही पटाखे जलाये। जिन स्थानों पर प्रतिबंधित पटाखों एंव रात्रि 10.00 बजे के बाद पटाखे जलाये जा रहे हो उन स्थानों की स्वयं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों मे भ्रमणशील रहते हुये उनकी वीडियो-फोटोग्राफी करते हुये सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगे।
