
किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का हैं आरोप
आरोपी पर पोक्सों समेत अन्य धाराओं में दर्ज हैं मुकदमा
पिता ने बेटे को किशोर घोषित कराने के लिए की धोखाधड़ी
कोर्ट के आदेश पर आरोपी के पिता समेत अन्य पर हुआ मुकदमा
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। पोक्सों जैसी संगीन धाराओं में आरोपी बेटे को राहत दिलाने के उद्देश्य से पिता ने धेाखाधड़ी करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बालिक को नाबालिक दर्शाते हुए कोर्ट में प्रस्तुत कर गुमराह करने का प्रयास किया गया। कोर्ट के समक्ष कूटरचित दस्तावेजों की सच्चाई सामने आने पर मामले की विवेचक को आरोपी के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिवत जांच करने के लिए आदेशित किया है। विवेचक ने अरोपी के पिता समेत अन्य के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली ज्वालापुर प्रभारी निरीक्षक आरके सकलानी ने बताया कि कोतवाली ज्वालापुर निवासी एक पिता की ओर से 15 अक्टूबर 22 को राहुल पुत्र सुभाष निवासी ग्राम बहादुरपुर लक्सर हरिद्वार के खिलाफ उसकी नाबालिक बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया गया था। जिसकी विवेचना महिला उपनिरीक्षक डॉ. संदीपा भण्डारी को सौपी गयी थी। विवेचक ने किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्रतार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पर पोक्सों समेत अन्य धाराओं में निरूद्ध किया गया था। आरोपी के पिता सुभाष ने अपने बालिक बेटे को पोक्सों जैसी संगीन धाराओं में राहत दिलाने के उद्देश्य से राहुल की टीसी व परिवार रजिस्ट्रर की नकल में जन्म तिथि 05 नवम्बर 2004 के स्थान पर 14 मार्च 2006 संशोधित कर न्यायालय में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किये गए।
कोर्ट की ओर से दस्तावेजों की सत्यता का पता लगाने के लिए राहुल की टीसी जारी करने वाले रवि कुमार प्रधानाचार्य आरके पब्लिक स्कूल भगवानपुर को कोर्ट में हाजिर कर टीसी के बावत जानकारी ली गयी। प्रधानाचार्य ने स्पष्ट इंकार कर दिया कि इस नाम व पते का बच्चा उनके यहां पर पढता ही नहीं है। जिसके बाद परिवार रजिस्ट्रर से सम्बंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बहादपुर खादर विकास खण्ड लक्सर को बुलाया गया। जिन्होंने कोर्ट के समक्ष बताया कि राहुल की जन्मतिथि रजिस्ट्रर में सुभाष के शपथपत्र और राहुल की कक्षा 5 की अंक तालिका की फोटो कापी और कक्षा 5 की टीसी के आधार पर राहुल की उम्र की तिथि 05 नवम्बर 2004 के स्थान पर 14 मार्च 2006 अंकित की गयी।
जिसके बाद स्पष्ट हो गया कि आरोपी के पिता ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राहुल को किशोर घोषित करने का प्रयास किया। कोर्ट की ओर सेे विवेचक डॉ. संदीपा भण्डारी को आरोपी के पिता समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिवत जांच के लिए आदेशित किया है। कोर्ट के आदेश पर विवेचक की ओर से आरोपी के पिता समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।